सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण

दिल्ली में आवारा कुत्तों का मामला
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: हाल के दिनों में दिल्ली में आवारा कुत्तों का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है, जहां आज इस पर सुनवाई हो रही है। अदालत ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कुत्तों की नसबंदी की जाए और इसके बाद ही उन्हें छोड़ा जाए।
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि 'आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।'
सामाजिक मीडिया पर प्रतिक्रिया
Stray dogs in Delhi NCR matter | Supreme Court modifies August 11 order saying stray dogs will released back to the same area after sterilisation and immunisation, except those infected with rabies or exhibiting aggressive behaviour. pic.twitter.com/3s3o6ccQR1
— Media Channel (@MediaChannel) August 22, 2025
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