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सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों के मामले में नया आदेश: राहुल गांधी का स्वागत

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में नया आदेश जारी किया है, जिसमें टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें आश्रय स्थलों से छोड़ने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए राहुल गांधी ने इसे करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित बताया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में और क्या कहा गया है।
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सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों के मामले में नया आदेश: राहुल गांधी का स्वागत

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: 11 अगस्त को दिए गए अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करते हुए कहा है कि टीकाकरण और नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों से छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले से कुत्ता प्रेमियों में खुशी की लहर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे करुणामय और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित बताया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मैं सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह दृष्टिकोण न केवल करुणामय है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है।'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया है और इसे पूरे भारत में लागू किया है। नगर निगम अधिकारियों को भोजन के लिए विशेष स्थान बनाने का निर्देश भी दिया गया है।'

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को छोड़ने का आदेश रेबीज से संक्रमित कुत्तों पर लागू नहीं होगा। नगर निकायों को विशेष नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों की संख्या और घनत्व के अनुसार भोजन क्षेत्र बनाने होंगे। पीठ ने कहा, 'निर्धारित भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें यह उल्लेख होगा कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही भोजन दिया जाएगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, 'सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'