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सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई चल रही है, जिसमें जजों ने कुत्तों को आवासीय क्षेत्रों से हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि कुत्तों के डर से लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। इस मामले को तीन जजों की बेंच ने सुना और अपना फैसला सुरक्षित रखा। जानें इस महत्वपूर्ण मामले का आगे क्या होगा।
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सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट पर आवारा कुत्तों का मामला: सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। इस दौरान यह कहा गया कि कुत्तों को आवासीय क्षेत्रों से हटाना आवश्यक है, लेकिन उन्हें मारने का निर्देश नहीं दिया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि कुत्तों के डर से लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी देश में दो प्रकार के पक्ष होते हैं, एक जो मुखर होता है और दूसरा जो सहन करता है।


तीन जजों की बेंच द्वारा सुनवाई

पिछली सुनवाई के बाद लोगों ने इस पर काफी विरोध जताया। इसके परिणामस्वरूप, बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने इस मामले को तीन जजों की बेंच को सौंपने का निर्णय लिया। इस बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया शामिल हैं। आज इस मामले में फिर से सुनवाई हुई।


फैसला सुरक्षित रखा गया

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली बार, दो जजों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने का आदेश दिया था, जिसका लोगों ने विरोध किया।