सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित अपने पूर्व आदेश में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण (Sterilisation & Immunisation) के बाद उनके निवास स्थान पर ही छोड़ा जाएगा। वहीं, रैबीज़ से प्रभावित या आक्रामक कुत्तों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें विशेष शेल्टर में रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ये नियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे। इसके साथ ही, देशभर की निचली अदालतों में आवारा कुत्तों से जुड़े सभी लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी और अन्य नगर निकायों को आदेश दिया है कि हर वार्ड में कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग जोन बनाए जाएं। सार्वजनिक स्थलों या सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कुत्तों के प्रेमियों की खुशी
डॉग लवर्स की प्रतिक्रिया
इस निर्णय के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कुत्तों के प्रेमी बेहद खुश नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए कई डॉग लवर्स भावुक हो गए और कोर्ट के फैसले को सकारात्मक बताते हुए कहा कि वे भी रैबीज़ कुत्तों को पकड़ने में निगम की मदद करेंगे।
एक महिला डॉग लवर ने भावुक होकर कहा, 'हम सच्चाई के लिए सड़क पर उतरे थे, आज हम जीत गए।' वहीं, एक अन्य महिला ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सराहना करते हुए कहा, 'मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकती। अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो रो पड़ूंगी। हम न्याय की मांग कर रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। हमने इन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है।'
मेयर का स्वागत
दिल्ली के मेयर का बयान
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, 'हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह एक बहुत अच्छा निर्णय है और हम इसे 100% लागू करेंगे।'