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सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: आवारा कुत्तों के लिए सख्त दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम निर्णय सुनाया है। इस फैसले के अनुसार, वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल स्थानों पर छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के अन्य पहलुओं के बारे में।
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सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: आवारा कुत्तों के लिए सख्त दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का नया अंतरिम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम निर्णय सुनाया है। यह निर्णय अब पूरे देश में लागू होगा। 


सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल स्थानों पर ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।


इसके साथ ही, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थान बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि उनकी देखभाल व्यवस्थित तरीके से की जा सके।


कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही फीड किया जाएगा। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीड करने की अनुमति नहीं दी गई है।


तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल हैं, ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही, देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया गया है।


पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से एकरूपता सुनिश्चित होगी और नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।


11 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर चिंता व्यक्त की थी और एमसीडी तथा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, ताकि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा और हटाया जा सके। यह निर्णय बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था।