सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: केवल आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि अब केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। अन्य कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। जिन कुत्तों को पहले ही शेल्टर में भेजा गया है, उन्हें भी तुरंत मुक्त किया जाएगा।
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हर नगरपालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों को भोजन देने के लिए विशेष स्थान (फीडिंग जोन) बनाए जाएंगे। इन स्थानों के बाहर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने यह भी कहा कि कुत्तों को जिस स्थान से उठाया गया है, उन्हें वहीं वापस छोड़ा जाएगा। हर वार्ड में फीडिंग जोन स्थापित किए जाएंगे और इनके संचालन के लिए एनजीओ को 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि यदि पशु प्रेमी चाहें, तो वे आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बार गोद लिए गए कुत्तों को फिर से सड़कों पर छोड़ने की जिम्मेदारी गोद लेने वाले की होगी।