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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आधार कार्ड को बिहार चुनाव में 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया है। यह निर्णय लाखों मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो वोटर आईडी और आधार कार्ड की मान्यता न होने के कारण अपने पुराने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं। हालांकि, आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस फैसले से मतदाता पहचान प्रक्रिया में सुधार होगा।
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आधार कार्ड को बिहार चुनाव में 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बिहार चुनाव से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया है। यह निर्णय बिहार के लाखों मतदाताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कई मतदाता वोटर आईडी और आधार कार्ड की मान्यता न होने के कारण अपने पुराने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकारियों को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहें।


आधार का उपयोग पहचान के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं को शामिल करने के लिए आधार कार्ड को पहचान के उद्देश्य से 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि, अधिकारियों को आधार कार्ड की प्रामाणिकता की पुष्टि करने का अधिकार होगा, लेकिन इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।


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