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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विशेष अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) केवल चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने चुनाव आयोग से बिहार में हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं की जानकारी मांगी। आयोग ने बताया कि सूची में अधिकांश नए मतदाता शामिल हैं और अब तक किसी भी हटाए गए मतदाता से कोई शिकायत नहीं आई है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विशेष अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में आयोग को निर्देश देना उसके कार्यों में हस्तक्षेप माना जाएगा।


सुनवाई के दौरान उठाए गए सवाल

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं की विस्तृत जानकारी मांगी। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार, 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।


चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि अंतिम मतदाता सूची में शामिल अधिकांश नाम नए मतदाताओं के हैं, जबकि कुछ पुराने मतदाता भी शामिल हैं। आयोग ने यह भी कहा कि अब तक सूची से बाहर किए गए किसी मतदाता की ओर से कोई शिकायत या अपील प्राप्त नहीं हुई है।


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