सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: दहेज मामले में पत्नी की शिकायत पर नहीं होगा केस
सुप्रीम कोर्ट की नई व्याख्या
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज से संबंधित मामलों पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी अपनी शिकायत में दहेज देने का उल्लेख करती है, तो केवल इसी आधार पर उसके या उसके परिवार के खिलाफ दहेज देने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत पत्नी के परिवार के खिलाफ अलग से FIR दर्ज करने की मांग की थी।
पति का तर्क था कि पत्नी ने अपनी शिकायत में दहेज देने की बात स्वीकार की है, इसलिए यह अपराध बनता है। इस पर अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 7(3) पीड़ितों को अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दहेज देने के स्वतंत्र और ठोस सबूत मौजूद हों—जो केवल शिकायत या बयानों से अलग हों—तभी धारा 3 के तहत कार्रवाई संभव है।
यह ध्यान देने योग्य है कि मूल रूप से धारा 3 में दहेज देने और लेने दोनों को समान रूप से दंडनीय माना गया था। हालांकि, 1982 में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। समिति ने पाया था कि दहेज देने वाले अक्सर अपराधी नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव के कारण मजबूर पीड़ित होते हैं। इस फैसले को दहेज पीड़ितों के लिए राहत और न्याय प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
