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सुप्रीम कोर्ट का मुंबई सीरियल बम धमाकों पर महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्थगन के बावजूद आरोपियों की रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मामले में 12 आरोपियों को बरी किया गया था, जिनमें से एक की जेल में मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे चौंकाने वाला निर्णय बताया।
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सुप्रीम कोर्ट का मुंबई सीरियल बम धमाकों पर महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाकों के मामले में लिया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आरोपियों को बरी किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था, जिनका नाम इस मामले में शामिल था। इनमें से एक आरोपी की जेल में ही मृत्यु हो गई थी।


सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश


मुंबई सीरियल लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में हाल ही में आए हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस स्थगन के बाद आरोपियों की रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 22 जुलाई को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों को रिहा कर दिया गया था।



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपियों को बरी करने के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे चौंकाने वाला बताया। जिन आरोपियों को रिहा किया गया, उनमें मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, सोयल मोहम्मद शेख, महाद मजीद, तनवीर अहमद, रहमान शेख, महाद शफी और जमीर अहमद लतीफुर शामिल हैं।