Newzfatafatlogo

सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह कानून पूरी तरह से रद्द नहीं होगा, लेकिन कुछ शर्तों को लागू करने पर रोक लगाई गई है। इस निर्णय में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या और भूमि विवादों के निपटारे के संबंध में भी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। जानें इस फैसले के सभी पहलुओं के बारे में।
 | 
सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर महत्वपूर्ण निर्णय

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

वक्फ संशोधन अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पूरा कानून रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि, कुछ विवादास्पद प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि कानून पर रोक केवल 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' में ही लगाई जा सकती है।


इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब उसने लगातार पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन किया हो। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाते हुए कहा कि 'मुस्लिम की परिभाषा तय करना न्यायिक जांच का विषय है और इस शर्त का लागू होना वर्तमान में उचित नहीं है।'


वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की संख्या पर सीमा


CJI बी.आर. गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने स्पष्ट किया कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या तीन से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि 11 सदस्यीय बोर्ड में मुस्लिम समुदाय का बहुमत होना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 'जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना चाहिए।'


भूमि विवादों का निपटारा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कलेक्टर वक्फ भूमि विवादों का समाधान नहीं कर सकते। भूमि से संबंधित मामलों को केवल ट्रिब्यूनल द्वारा देखा जा सकता है। इसके अलावा, कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगाई, जिसके तहत सरकार द्वारा नामित अधिकारी यह तय कर सकते थे कि वक्फ संपत्ति वास्तव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं। अदालत ने इसे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ बताया।


धारा 3 और 4 पर रोक

धारा 3 और 4 पर रोक


वक्फ कानून की धारा 3 और 4, तथा धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि, अदालत ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को वैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा, 'पंजीकरण कोई नया प्रावधान नहीं है, यह पहले के कानूनों में भी मौजूद रहा है।'


मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल प्रथम दृष्टया (Prima Facie) आधार पर दिया गया है और भविष्य में याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल, दोनों पक्ष इस निर्णय से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और इसे एक 'संतुलित फैसला' करार दिया जा रहा है।