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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर स्थानीय अधिकारियों को चेताया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवारा कुत्तों की समस्या पर स्थानीय अधिकारियों को चेतावनी दी है। कोर्ट ने 11 अगस्त को सभी जानवरों को एकत्रित करने का आदेश दिया था, जिसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और उनकी पीठ ने स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारियों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की। जानें इस महत्वपूर्ण सुनवाई के बारे में और क्या है आगे की प्रक्रिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर स्थानीय अधिकारियों को चेताया

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आवारा कुत्तों का मुद्दा

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में सभी जानवरों को एकत्रित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।


जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, "संसद नियम और कानून बनाती है, लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। स्थानीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।" हालांकि, शीर्ष अदालत ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ द्वारा 11 अगस्त को नगर निकायों को दिए गए निर्देशों पर रोक नहीं लगाई।


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