Newzfatafatlogo

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में मुख्य सचिवों को पेश होने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सॉलिसिटर जनरल की अपील को ठुकराते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि अधिकांश राज्यों ने अब तक हलफनामे नहीं दिए हैं। जानें इस महत्वपूर्ण मामले की पूरी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में।
 | 
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में मुख्य सचिवों को पेश होने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा की गई उस अपील को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई के दौरान सभी मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि 27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी होने के बावजूद अधिकांश राज्यों ने अब तक हलफनामे प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल थे, ने यह पाया कि अब तक केवल दिल्ली महानगरपालिका, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ही इस मुद्दे पर हलफनामे दाखिल किए हैं। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हलफनामे न मिलने पर कोर्ट ने फिर से मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश दिया।