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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों पर जताई चिंता, ABC नियमों के पालन की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर गंभीर चिंता जताई है और नगर निगमों को ABC नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए मानवता के दृष्टिकोण से उपाय करने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान जजों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कुत्ते डरने वाले लोगों को पहचान लेते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों पर जताई चिंता, ABC नियमों के पालन की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में आवारा कुत्तों के हमलों और डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने नगर निगमों और राज्य सरकारों को सख्त चेतावनी दी है कि Animal Birth Control (ABC) नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है।


कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने सभी कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश नहीं दिया है। अदालत का निर्देश था कि आवारा कुत्तों का इलाज ABC नियमों के अनुसार किया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जजों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा, “कुत्ता हमेशा उस व्यक्ति को पहचान लेता है, जो उससे डरता है। जब उसे पता चलता है कि सामने वाला डरा हुआ है, तो वह हमला कर देता है।”


कानून का पालन आवश्यक

कोर्ट ने यह भी कहा कि समस्या कुत्तों को खत्म करने की नहीं है, बल्कि कानून का सही तरीके से पालन करने की है, ताकि इंसानों की सुरक्षा और जानवरों की भलाई दोनों सुनिश्चित हो सकें। वरिष्ठ वकीलों ने बताया कि कुत्ते बहुत टेरिटोरियल होते हैं और गलत जगह पर फीडिंग पॉइंट्स बनाने से उनके बीच लड़ाई और इंसानों से टकराव बढ़ता है।


समस्या का समाधान

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट नकुल देवन ने कहा कि यह समस्या एक दिन में हल नहीं हो सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें कम्युनिटी डॉग्स की संख्या को नियंत्रित करना होगा। माइक्रोचिपिंग का सुझाव भी दिया गया, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या यह पेट डॉग्स के लिए अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है।


ABC नियमों का पालन

कोर्ट ने यह भी बताया कि अचानक कुत्तों को हटाने से चूहों की संख्या बढ़ने का खतरा है। अदालत ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा, “आप हमें बताएं कि अस्पताल के कॉरिडोर में कितने कुत्ते घूमने चाहिए?” कोर्ट ने जोर दिया कि ABC नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, ताकि वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन के जरिए मानवीय तरीके से स्ट्रे डॉग्स की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।