सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने के आदेश पर सुनवाई की
सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने के आदेश पर सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने मामले में निर्णय सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ताओं ने 11 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से कुत्तों को पकड़ने का निर्देश था। हालांकि, पीठ ने नगर निगम अधिकारियों को दिए गए निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में और अधिक जानकारी।
Aug 14, 2025, 12:27 IST
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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने के आदेश पर रोक लगाने की याचिकाओं की सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा है।
याचिकाकर्ताओं ने 11 अगस्त को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को छह से आठ सप्ताह के भीतर पकड़कर आश्रय गृहों में रखने का निर्देश था।
हालांकि, पीठ ने नगर निगम अधिकारियों को दिए गए निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त के आदेश में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द सभी क्षेत्रों, विशेषकर संवेदनशील और बाहरी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें।