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सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की रिहाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की रिहाई पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया आदेश को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय तब आया जब सीबीआई ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को चुनौती दी। पीड़ित पक्ष के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि आरोपी को किसी भी स्थिति में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके कानूनी पहलुओं के बारे में।
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सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की रिहाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

उन्नाव रेप मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है, यह ध्यान में रखते हुए कि कुलदीप सेंगर दूसरे मामले में जेल में हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया है, जिससे सेंगर को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया था।

सीबीआई की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सेंगर को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उनके उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद, पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा, “मैं आज सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं। पीड़िता भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपी को किसी भी स्थिति में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, और राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी गई है।”