सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को दी बड़ी राहत, रद्द की चार्जशीट
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
मुंबई - यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने सांप के जहर की तस्करी और उसके सेवन से संबंधित मामले में चल रही आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि शिकायत में प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ थीं, लेकिन अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नई शिकायत दर्ज करने और जांच करने की अनुमति दी गई है।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, "शिकायत में प्रक्रियात्मक खामियां थीं और यह कानूनी दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।" अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अन्य मुद्दों पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन नए सिरे से शिकायत दर्ज करने का रास्ता खुला रखा है।
आरोपों की स्थिति
कोर्ट ने यह भी माना कि एल्विश पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं हैं। इसके बाद, अदालत ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय लिया। नोएडा पुलिस ने नवंबर 2023 में एक रेव पार्टी में सांपों के जहर के उपयोग के आरोप में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्हें 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर पर आरोप था कि वे मनोरंजन के लिए वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कानूनी रूप से गलत है।
संपत्ति पर सवाल
मामले में दायर चार्जशीट में कहा गया था कि एल्विश यादव और सपेरे के बीच संपर्क था और वे पार्टियों के दौरान सपेरे को बुलाते थे। इस मामले के उजागर होने के बाद, यूट्यूबर की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठे थे। लोगों का मानना था कि एल्विश ने इसी तरीके से धन अर्जित किया, लेकिन उनके पिता ने स्पष्ट किया कि यूट्यूबर द्वारा उपयोग की गई गाड़ियाँ किराए पर ली गई थीं।
