सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर में हुई भगदड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। यह घटना 27 सितंबर को अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई, जिसमें 41 लोगों की जान गई और कई अन्य घायल हुए। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ की जांच से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह मृतकों के परिवारों की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में एक हलफनामा पेश करे। टीवीके ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विशेष जांच दल (SIT) का गठन करने का निर्देश दिया गया था, जबकि राज्य पुलिस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए थे।
याचिका में टीवीके के नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों को भी चुनौती दी गई है, जिसमें उनके कथित लापरवाह व्यवहार का उल्लेख है, जिसके कारण भगदड़ हुई। टीवीके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम और आर्यमा सुंदरम ने तर्क किया कि उच्च न्यायालय का आदेश असत्यापित आरोपों पर आधारित था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया था, ताकि इस घटना की गहन जांच की जा सके। उच्च न्यायालय ने टीवीके पार्टी कार्यकर्ताओं की आलोचना की, जिन्होंने घटना के दौरान मृतकों को बचाने में विफलता दिखाई, और राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए।