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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में हाई कोर्ट को रोका

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की अभद्र टिप्पणी के मामले में हाई कोर्ट को सुनवाई से रोक दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की और एसआईटी द्वारा की गई जांच की प्रगति पर चर्चा की। एसआईटी ने कुछ सबूत एकत्रित किए हैं, लेकिन मंत्री से पूछताछ अभी बाकी है। अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में हाई कोर्ट को रोका

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

नई दिल्ली। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को आगे की सुनवाई करने से रोक दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने 21 मई को जांच की प्रक्रिया शुरू की थी और वे उस स्थान पर भी गए थे जहां बयान दिया गया था। इसके साथ ही मोबाइल सहित कुछ सबूत भी एकत्रित किए गए थे। गवाहों के बयान भी लिए गए हैं, लेकिन जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। उन्होंने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस मामले में समानांतर सुनवाई न करे।


अदालत ने यह भी कहा कि एसआईटी ने निर्धारित समय पर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, हालांकि उन्होंने कुछ और समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। उल्लेखनीय है कि विशेष जांच टीम का गठन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया था। एसआईटी ने छह दिन तक जांच की, लेकिन मंत्री विजय शाह से अब तक कोई पूछताछ नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि एसआईटी ने माना है कि मंत्री का वीडियो में रिकॉर्ड बयान ही महत्वपूर्ण सबूत है। उन्होंने माफी मांगने का तीसरा वीडियो जारी कर यह साबित कर दिया कि उनका बयान आपत्तिजनक था। एसआईटी ने 11 मई को महू के रायकुंडा गांव में हुए हलमा कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बयान भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किए हैं। इसी सभा में विजय शाह ने कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था।