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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम दुष्कर्म मामले में हरियाणा सरकार को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम में एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में राज्य सरकार के असंवेदनशील रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने पुलिस और बाल कल्याण समिति को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्ची को थाने बुलाना शर्मनाक है। इसके अलावा, डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जानें इस मामले में और क्या हुआ है।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम दुष्कर्म मामले में हरियाणा सरकार को फटकारा

हरियाणा सरकार की असंवेदनशीलता पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में राज्य सरकार के असंवेदनशील रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। यह मामला हाल ही में सामने आया था और आज इसकी सुनवाई शीर्ष अदालत में हो रही है।


पुलिस और बाल कल्याण समिति की आलोचना

अदालत ने हरियाणा पुलिस और बाल कल्याण समिति को उनके असंवेदनशील व्यवहार के लिए फटकार लगाई। पुलिस ने बच्ची को बयान देने के लिए थाने बुलाया, जिस पर कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जजों ने कहा कि इतनी छोटी बच्ची को थाने बुलाना बेहद शर्मनाक है, जबकि उन्हें खुद जाकर उससे मिलना चाहिए था।


डीजीपी से जवाब तलब

इस मामले में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही, हरियाणा के डीजीपी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला न्यायाधीश को भी निर्देश दिया गया है कि वे असंवेदनशीलता के मामले में मजिस्ट्रेट से जवाब मांगें।