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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की आरक्षण याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें OBC के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा पर स्पष्टता दी, जो 1992 के इंद्रा साहनी मामले में निर्धारित की गई थी। यह निर्णय राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आरक्षण नीति को प्रभावित करेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की आरक्षण याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय


सुप्रीम कोर्ट: तेलंगाना सरकार द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अस्वीकार कर दिया। इस याचिका में राज्य ने पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण बढ़ाने के अपने आदेश पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, जैसा कि 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकार (मंडल कमीशन) मामले में निर्धारित किया गया था।