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सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा की तारीख बदली, अब 3 अगस्त को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा की तारीख को 3 अगस्त 2025 निर्धारित किया है, जो पहले 15 जून को होने वाली थी। यह निर्णय राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) की याचिका पर लिया गया है, जिसमें एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता बताई गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनबीई को इसके बाद कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे के कारण और परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक जानकारी।
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सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा की तारीख बदली, अब 3 अगस्त को होगी

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय


नई दिल्ली: नीट पीजी (स्नातकोत्तर) परीक्षा अब 15 जून के बजाय 3 अगस्त को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को इस बदलाव की अनुमति दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि एनबीई को इसके बाद कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी।


एक शिफ्ट में परीक्षा का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पहले 30 मई को निर्देश दिया था कि नीट पीजी परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके बाद, एनबीई ने परीक्षा की तारीख को पुनर्निर्धारित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।


3 अगस्त की तारीख का कारण

एनबीई ने 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। बोर्ड का कहना था कि एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए नई व्यवस्था करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।


परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता

एनबीई ने अपनी याचिका में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, परीक्षा को एक ही पाली में करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए लगभग 250 से अधिक शहरों में परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, 1,000 से अधिक केंद्रों को बुक और सक्रिय करना होगा। परीक्षा 3 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी।


यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की चुनौती

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने याचिका दायर कर नीट पीजी परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने के निर्णय को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि दो पालियों में परीक्षा के लिए असमान परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और इसे एक ही पाली में आयोजित किया जाना चाहिए।