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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उन्होंने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उनके आचरण को संदिग्ध मानते हुए याचिका पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया। जानें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को किया खारिज

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया है। इस याचिका में उन्होंने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति वर्मा का आचरण विश्वास को जन्म नहीं देता है और उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आंतरिक प्रक्रिया और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायाधीश समिति ने सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया है, और उन्हें हटाने की सिफारिश के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना असंवैधानिक नहीं है।