सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति वर्मा को फटकार लगाई, आचरण पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने उनके आचरण को संदिग्ध बताते हुए कई सवाल उठाए। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच की वैधता को चुनौती दी है। जानें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और न्यायमूर्ति वर्मा को क्या निर्देश दिए गए हैं।
Jul 30, 2025, 13:52 IST
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सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में कड़ी फटकार दी। अदालत ने उनके आचरण को विश्वास पैदा न करने वाला बताते हुए उनसे कई तीखे सवाल किए। जस्टिस वर्मा ने इस मामले में आंतरिक जांच की वैधता को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वर्मा से कहा कि उनका आचरण विश्वास पैदा नहीं करता। अदालत ने यह भी पूछा कि वे समिति के समक्ष क्यों पेश हुए और वहां चुनौती क्यों नहीं दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें पहले ही आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के खिलाफ शीर्ष अदालत में आना चाहिए था। पीठ ने इस रिपोर्ट को अमान्य करने की मांग की, जिसमें उन्हें नकदी बरामदगी विवाद में कदाचार का दोषी पाया गया था।