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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदान की प्रशंसा की, SIR मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले की सुनवाई के दौरान मतदान प्रतिशत की सराहना की। CJI सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान एक सकारात्मक संकेत है। टीएमसी सांसद ने अदालत को बताया कि 34 लाख मामलों में से केवल 139 अपीलों का निपटारा हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप संभव नहीं है और याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित प्राधिकरण के पास जाना चाहिए। जानें और क्या कहा गया इस महत्वपूर्ण सुनवाई में।
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदान की प्रशंसा की, SIR मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट में SIR मामले की सुनवाई

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि 34 लाख मामलों में से केवल 139 अपीलों का निपटारा हुआ है, जबकि इससे अधिक प्रगति की अपेक्षा थी।


CJI सूर्यकांत की टिप्पणियाँ

CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे मामलों के समाधान के लिए संबंधित पक्षों को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रोज़ाना सामने आने वाले मुद्दों को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक स्तर पर देख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक हस्तक्षेप भी किया जा सकता है।


बंगाल में मतदान प्रतिशत की सराहना

सुनवाई के दौरान, CJI ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहले चरण के मतदान प्रतिशत की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण मतदान होना एक सकारात्मक संकेत है, और वे एक नागरिक के रूप में इससे खुश हैं।


SIR पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं या जिन्होंने अपील दायर की है, उनके लिए सामान्य दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। यदि किसी मामले में विशेष न्यायिक दखल की आवश्यकता हो, तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं।


चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात 65 अधिकारियों की याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने शिकायत की थी कि SIR प्रक्रिया के बाद उनकी नाम अंतिम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले अपीलीय ट्रिब्यूनल या संबंधित प्राधिकरण के पास जाना चाहिए, जहां उनके मामलों की विस्तार से सुनवाई हो सकती है।


शांतिपूर्ण मतदान पर संतोष

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर संतोष व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि मतदान प्रतिशत अच्छा रहा और चुनाव के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई।