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सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को ईडी मामले में नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि दोनों ने छापेमारी के दौरान कार्रवाई में बाधा डाली। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है और प्रतिवादियों को दो हफ्ते में जवाब देने का समय दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगामी सुनवाई की तारीख।
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सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को ईडी मामले में नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के कार्यालय और सह-संस्थापक प्रतीक जैन के निवास पर छापेमारी से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वे छापेमारी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखें।


ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार ने छापेमारी के दौरान कार्रवाई में बाधा डाली। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले में आरोपी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी की उपस्थिति में व्यक्तिगत रूप से चोरी की, जबकि डीजीपी ने इसमें सहयोग किया।


सुनवाई के बाद, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया। प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है, और मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।


सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल और सिंघवी की दलीलों को भी अपने आदेश में शामिल किया। उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं सुनवाई के योग्य नहीं हैं और ईडी की ओर से चुनाव के समय में दखल देने का एक पैटर्न है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तो इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ईडी ने नई अर्जी दाखिल कर डीजीपी राजीव कुमार समेत पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है।