सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम रद्द करने की याचिका खारिज की

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चेतन चंद्रकांत अहिरे ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने चुनाव परिणामों को रद्द करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि लगभग 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने मतदान समाप्त होने के बाद भी वोट डाले थे। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस MM सुंद्रेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया।
वोटिंग प्रक्रिया पर उठे सवाल
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। वोटों की गिनती में अंतर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता पर भी विवाद उत्पन्न हुआ। चेतन चंद्रकांत अहिरे और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने आरोप लगाया कि मतदान 6 बजे समाप्त हो गया था, लेकिन लगभग 75 लाख मतदाताओं ने 6 बजे के बाद भी वोट डाले। उनका कहना था कि ये वोटर फर्जी थे और EVM में भी छेड़छाड़ की गई थी। दोनों ने चुनाव परिणाम रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वह भी खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया गया।
मतगणना में अंतर के आरोप
याचिकाकर्ताओं ने मतगणना में लगभग 5 लाख वोटों के अंतर का भी उल्लेख किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि EVM के वोटों की संख्या 6 करोड़ 40 लाख 88 हजार 195 थी, जबकि पोस्टल बैलेट वोट 5 लाख 38 हजार 225 थे। कुल मिलाकर, वोटों की संख्या 6 करोड़ 46 लाख 26 हजार 420 थी। मीडिया ने पोस्टल बैलेट के वोटों को कुल वोटों से काटकर बताया था, जिससे याचिकाकर्ताओं ने हेरफेर का आरोप लगाया।