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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को दी कड़ी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को दिव्यांगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन्हें और अन्य स्टैंड-अप कॉमेडियनों को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस दिशा में गाइडलाइन बनाने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मजाक के नाम पर किसी की गरिमा को आहत नहीं किया जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को दी कड़ी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को गंभीर फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना आवश्यक है और दिव्यांगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अस्वीकार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजाक के नाम पर किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता।


माफी मांगने का आदेश

कोर्ट ने अलाहाबादिया को निर्देश दिया है कि वह एक वीडियो बनाकर लोगों से माफी मांगे। इसके साथ ही, स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को भी फटकार लगाई गई है।


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि इस मामले में उचित गाइडलाइन और दंड का प्रावधान किया जाए। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि हास्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जब यह दूसरों का मजाक उड़ाने में बदल जाता है, तो यह संवेदनशीलता का उल्लंघन करता है।


विविधता का सम्मान

भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जिसमें कई समुदाय हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रभावशाली लोग जब भाषण का व्यवसायीकरण करते हैं, तो उन्हें किसी समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए।


स्टैंड-अप कॉमेडियनों को माफी का आदेश


कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियनों समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर को दिव्यांगों के प्रति असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए अपने यूट्यूब चैनलों पर बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है।