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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 105 प्राथमिक स्कूलों के बंद होने पर याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 105 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दी। संजय सिंह ने कहा कि स्कूलों के बंद होने से लाखों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को संसद और सड़कों पर उठाया है। जानें इस मामले में और क्या कहा गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 105 प्राथमिक स्कूलों के बंद होने पर याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

यूपी 105 प्राथमिक विद्यालय मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 105 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने आप नेता को उनके वकील के अनुरोध पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आप नेता संजय सिंह ने कहा, “उत्तर प्रदेश में स्कूलों के बंद होने से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है और बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। हमने इस मुद्दे को सड़कों पर और संसद में उठाया, और आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने मेरी याचिका में तर्क दिया कि यह बच्चों के भविष्य से संबंधित है और इसे तुरंत सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया और कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले की शीघ्र सुनवाई करे, क्योंकि यह हजारों बच्चों से जुड़ा हुआ है।”