सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के धर्म परिवर्तन कानून पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर राजस्थान सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कानून की विधायी क्षमता और संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पहले से लंबित समान याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। इससे पहले, तीन नवंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में लागू अवैध धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ कानून के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दी थी। सितंबर में, शीर्ष अदालत ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर राज्यों का रुख जानने की इच्छा व्यक्त की थी, जो यह दर्शाता है कि यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
