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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी फटकार, सेना पर टिप्पणी करने से किया आगाह

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर की गई टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई है। अदालत ने उन्हें सलाह दी कि वे संसद में अपनी बात रखें, न कि सोशल मीडिया पर। इस मामले में राहुल ने समन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने राहुल के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक भी लगा दी है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी फटकार, सेना पर टिप्पणी करने से किया आगाह

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली। भारतीय सेना पर की गई टिप्पणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने राहुल से यह भी पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है?


विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सलाह दी कि उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और संसद में अपनी बात रखनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर। इस मामले में राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने समन के खिलाफ चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


राहुल गांधी को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद राहुल ने समन आदेश और शिकायत को चुनौती दी थी।


शिकायतकर्ता के आरोप

शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने अदालत में अपनी याचिका में आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां कीं।