सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में राहत देने वाले आदेश को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए राहत आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इस निर्णय ने न्याय प्रणाली की मजबूती को दर्शाया है। जानें इस मामले में और क्या कहा गया है।
Aug 14, 2025, 11:06 IST
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रेणुकास्वामी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
रेणुकास्वामी हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और अन्य पांच आरोपियों को राहत देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कर्नाटक सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया कि, 'कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।'
निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, 'यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है। न्याय प्रणाली का कर्तव्य है कि हर हाल में कानून का शासन सुनिश्चित किया जाए।' अदालत ने यह भी कहा कि किसी आरोपी को जेल में विशेष या 'पांच सितारा' सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए।
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