सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत खान के खिलाफ हेट स्पीच मामले में अंतरिम राहत दी

सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और गिरफ्तारी पर रोक
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में FIR दर्ज करने वाले वजाहत खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के साथ-साथ अन्य राज्यों में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक भी लगाई है।
याचिका की सुनवाई की तारीख
सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस मामले में केंद्र सरकार और छह राज्यों को भी नोटिस जारी किया गया है। वजाहत खान के खिलाफ असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में FIR दर्ज की गई हैं।
वजाहत खान पर आरोप
वर्तमान में वजाहत खान पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में हैं। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में छह राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं। वजाहत खान पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पोस्ट की।
गिरफ्तारी और वकील की दलील
कोलकाता पुलिस ने 10 जून को वजाहत खान को गिरफ्तार किया था, और तब से वह पुलिस कस्टडी में हैं। वजाहत ने विभिन्न FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की है। उनके वकील ने अदालत में कहा कि उन्होंने माफी मांगी और संबंधित पोस्ट को हटा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत खान को सलाह देते हुए एक तमिल कहावत का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि आग से जलने वाला घाव ठीक हो सकता है, लेकिन शब्दों से किया गया घाव नहीं भरता।
केंद्र को नोटिस
लाइव लॉ के अनुसार, मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब 14 जुलाई को देना है। पीठ ने आदेश दिया कि अन्य राज्यों में दर्ज FIR या भविष्य में इसी आरोप पर दर्ज की जाने वाली किसी भी अन्य FIR के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।