सुप्रीम कोर्ट ने वन्य जीव केंद्र वंतारा को दी क्लीन चिट

वंतारा को मिली राहत
नई दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुजरात के वन्य जीव और पुनर्वास केंद्र वंतारा को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए उन्हें क्लीन चिट दी है। अधिकारियों ने वंतारा में नियमों के अनुपालन और नियामक उपायों पर संतोष व्यक्त किया है।
एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को अदालत में पेश की थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस रिपोर्ट का अवलोकन किया। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस पीबी वार्ले ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में शामिल करते हुए बताया कि जांच टीम ने वंतारा को क्लीन चिट दी है।
न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राधिकारियों ने वंतारा में अनुपालन और नियामक उपायों के संबंध में संतोष व्यक्त किया है। एसआईटी ने एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड में शामिल करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया और सोशल मीडिया में आई खबरों के आधार पर वंतारा के खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों की सुनवाई करते हुए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः ऐसे निराधार आरोपों पर आधारित याचिका कानूनी रूप से विचार के योग्य नहीं होती।
जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भारत और विदेश से पशुओं, विशेष रूप से हाथियों को लाने, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अनुपालन, और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं की जांच करने का निर्देश दिया था। एसआईटी को पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल, और अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करने का भी आदेश दिया गया था।