सुप्रीम कोर्ट ने सांसद अमृतपाल सिंह की NSA याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट का अमृतपाल सिंह को झटका
चंडीगढ़ - खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने सीधे सुनवाई करने से मना कर दिया। अदालत ने उन्हें पहले उच्च न्यायालय का रुख करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजनैया की पीठ ने यह आदेश दिया है कि संबंधित उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई छह सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी।
अमृतपाल ने 31 अक्टूबर को NSA के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पहले उच्च न्यायालय में जाना चाहिए। अदालत ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द निपटाए। याचिका में भारत सरकार, पंजाब सरकार, अमृतसर के डीसी, एसएसपी रूरल और डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट को भी पक्षकार बनाया गया था। अमृतपाल के वकीलों ने तर्क दिया कि NSA का लागू होना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और उनकी हिरासत को समाप्त किया जाना चाहिए।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि अमृतपाल को संसद सत्रों में भाग लेने की अनुमति दी जाए, जो उनकी हिरासत के कारण रोका गया है। इसके अलावा, याचिका में कहा गया कि एक सांसद का कार्य रोकना उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। जिस हत्या के मामले में अमृतपाल पर NSA लगाया गया है, वह 9 अक्टूबर 2024 का है। पुलिस की SIT की जांच में अमृतपाल का नाम आतंकी अर्श डल्ला के साथ सामने आया था। वर्तमान में, अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।
अमृतपाल सिंह पर तीसरी बार NSA लगाया गया है। उनके साथ 9 अन्य साथी दो साल तक रहे, लेकिन इस बार सभी 9 साथियों का NSA समाप्त कर दिया गया है, जबकि अमृतपाल पर एक और साल के लिए NSA बढ़ा दिया गया है। अमृतपाल सिंह 23 अप्रैल 2023 से हिरासत में हैं।
