सेबी ने धोखाधड़ी के मामले में दो ऑपरेटर्स पर लगाया तीन साल का बैन

सेबी का कड़ा कदम
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दो ऑपरेटर्स, शिवप्रसाद पट्टिया और अलकेश नरवरे, को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन साल के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
सेबी के अनुसार, इन दोनों ने बिना लिक्विडिटी वाले स्टॉक ऑप्शंस में कृत्रिम रूप से वॉल्यूम बढ़ाकर निवेशकों को धोखा दिया।
नियामक ने उन्हें 45 दिनों के भीतर 4.83 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही, सेबी ने दोनों पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो सेबी एक्ट, 1992 के सेक्शन 15एचए के तहत है।
सेबी के आदेश में कहा गया है कि इन दोनों को इस आदेश की तिथि से तीन साल के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने और प्रतिभूतियों (म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित) को खरीदने, बेचने या किसी भी प्रकार के लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने म्यूचुअल फंड, शेयर और अन्य संपत्तियों को डीमैट और भौतिक रूप में बेचने से भी रोका गया है, सिवाय पैसे लौटाने के उद्देश्य के।
एनएसई को निवेशकों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि उन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों के साथ एल्गो/सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग के लिए अपने क्रेडेंशियल्स साझा किए थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी नुकसान हुआ।
इन शिकायतों के आधार पर, सेबी ने पट्टिया और नरवरे के नेतृत्व में एक समूह की जांच की, जिसमें एल्गो/सॉफ्टवेयर-आधारित ट्रेडिंग से गारंटीड रिटर्न का वादा किया गया था।
सेबी ने आरोप लगाया कि एक योजना बनाई गई थी, जिसके तहत ऑपरेटरों ने निवेशकों को बाजार में निवेश करने के लिए लुभाने के लिए कॉल करने वालों को नियुक्त किया।
निवेशकों को इन कॉल करने वालों से लगातार संपर्क किया गया, जिन्होंने गारंटीड लाभ का वादा किया।
ऑपरेटरों ने निवेशकों को विश्वास में लेकर उनके लॉग-इन क्रेडेंशियल्स प्राप्त किए और फिर स्टॉक ऑप्शन पर इस तरह से दांव लगाया कि निवेशकों को प्रीमियम का नुकसान उठाना पड़ा।