सेबी ने मोतीलाल ओसवाल पर लगाया तीन लाख रुपये का जुर्माना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अप्रैल 2022 से जनवरी 2024 के बीच किए गए निरीक्षण के दौरान मानदंडों के उल्लंघन के कारण की गई। सेबी ने पाया कि कई ट्रेडिंग टर्मिनल अधिकृत स्थानों पर उपलब्ध नहीं थे। जानें इस जुर्माने के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव।
Jun 9, 2025, 18:41 IST
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सेबी का जुर्माना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर शेयर ब्रोकरों के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी के आदेश के अनुसार, यह जुर्माना 45 दिनों के भीतर चुकाने की आवश्यकता है। नियामक ने अप्रैल 2022 से जनवरी 2024 के बीच मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का विषयगत निरीक्षण किया।
जांच के दौरान सेबी ने पाया कि अधिकृत स्थानों पर ट्रेडिंग टर्मिनल उपलब्ध नहीं थे। निरीक्षण के दौरान 13 टर्मिनल (एनएसई) बताए गए स्थान पर नहीं मिले। इसके अलावा, कुछ अन्य उल्लंघनों के लिए भी जुर्माना लगाया गया, जिससे कुल राशि तीन लाख रुपये हो गई।