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सेबी ने म्यूचुअल फंड वितरकों के लेनदेन शुल्क को समाप्त किया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड वितरकों को मिलने वाले लेनदेन शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव संपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर दिए जाने वाले शुल्क को भी खत्म करता है। सेबी का यह निर्णय मई और जून में हुए परामर्शों के बाद लिया गया है। पहले के नियमों के अनुसार, वितरक केवल तब लेनदेन शुल्क के लिए पात्र होते थे जब वे न्यूनतम 10,000 रुपये की सदस्यता राशि लाते थे।
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सेबी ने म्यूचुअल फंड वितरकों के लेनदेन शुल्क को समाप्त किया

सेबी का नया निर्णय

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड वितरकों को मिलने वाले लेनदेन शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है।


इस बदलाव के साथ, संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) द्वारा एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश पर दिए जाने वाले शुल्क का प्रावधान भी खत्म हो गया है।


निर्णय की पृष्ठभूमि

सेबी ने यह निर्णय मई 2023 में आयोजित सार्वजनिक परामर्श और इस वर्ष जून में हुए उद्योग परामर्श के बाद लिया।


पहले के नियमों के अनुसार, यदि वितरक किसी निवेशक से न्यूनतम 10,000 रुपये की सदस्यता राशि म्यूचुअल फंड में लाते थे, तो वे लेनदेन शुल्क के लिए पात्र होते थे।