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सैफ अली खान को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से झटका, संपत्ति विवाद में नया मोड़

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सैफ अली खान की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को 'शत्रु संपत्ति' के रूप में चिह्नित करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया है। पटौदी परिवार ने भोपाल और रायसेन में अपनी संपत्तियों पर दावा किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। इस मामले का इतिहास और सैफ अली खान का वर्क फ्रंट भी चर्चा का विषय है।
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सैफ अली खान को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से झटका, संपत्ति विवाद में नया मोड़

संपत्ति विवाद का नया मोड़

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सैफ अली खान की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य में उनकी 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्तियों को 'शत्रु संपत्ति' के रूप में चिह्नित करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। न्यायालय ने वर्ष 2000 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें सैफ, उनकी बहनों सोहा और सबा, तथा मां शर्मिला टैगोर को इन संपत्तियों का उत्तराधिकारी माना गया था.


नए आदेश और सुनवाई

उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को संपत्ति उत्तराधिकार विवाद पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है और एक वर्ष के भीतर निर्णय देने का आदेश दिया है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत केंद्र सरकार को 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों की संपत्तियों पर दावा करने का अधिकार है.


पटौदी परिवार का दावा

पटौदी परिवार ने भोपाल और रायसेन में अपनी संपत्तियों पर दावा किया है, जिसमें कोहेफ़िज़ा का फ़्लैग हाउस, अहमदाबाद पैलेस, और रायसेन के चिकलोद में स्थित कोठी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि नूर-ए-सबा, फ़्लैग हाउस, दार-उस-सलाम, और अन्य संपत्तियाँ उनकी हैं.


मुख्य अपडेट

- यह मामला सैफ अली खान से जुड़ा है, जो उनकी परदादी साजिदा सुल्तान से संबंधित है. ट्रायल कोर्ट ने पहले संपत्ति साजिदा सुल्तान को दी थी.


- उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि वह मामले की दोबारा सुनवाई करे और एक साल के भीतर नया फैसला दे.


- नवाब हमीदुल्ला खान के अन्य परिजनों ने पुराने फैसले को चुनौती दी है और संपत्ति का न्यायसंगत बंटवारा करने की मांग की है.


मामले का इतिहास

1947 में भोपाल एक रियासत थी और इसके अंतिम नवाब नवाब हमीदुल्लाह खान थे. उनकी तीन बेटियाँ थीं, जिनमें से सबसे बड़ी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गईं, जबकि साजिदा सुल्तान भारत में रहीं और उन्होंने सैफ अली खान के दादा से शादी की.


भोपाल रियासत के वंशजों ने 2000 में उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नवाब की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होना चाहिए.


सैफ अली खान का वर्क फ्रंट

सैफ अली खान को हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म 'ज्वेल थीफ: द हीस्ट बिगिन्स' में देखा गया था. वह जल्द ही एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 'गो गोवा गॉन 2' में नजर आएंगे.