सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप तस्करी में बड़ा कदम उठाया
सोनभद्र में कफ सिरप तस्करी का मामला
सोनभद्र। सोनभद्र पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के पिता, भोला प्रसाद को PIT-NDPS एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध किया गया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के प्रस्ताव पर जारी किया गया है और यह 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
भोला प्रसाद, जो वाराणसी का निवासी है, पर आरोप है कि वह फर्जी कंपनियों के माध्यम से कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध वितरण और काले बाजार में बिक्री करता था। जांच में यह सामने आया कि बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी, जिसका नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था।
पुलिस के अनुसार, शुभम जायसवाल ने अपने पिता की फर्म 'शैली ट्रेडर्स' के जरिए एबाट कंपनी से फेन्साडिल कफ सिरप प्राप्त किया और उसे नशे के लिए अवैध रूप से बांग्लादेश तक पहुंचाया। आरोपी को अब जिला कारागार में रखा जाएगा।
