हंगरी के नए प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की चेतावनी दी
नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऐलान
हंगरी: हंगरी के नव नियुक्त प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हिरासत में लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) द्वारा वांटेड किसी भी नेता को हंगरी में प्रवेश करते ही गिरफ्तार किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि मैग्यार ने हाल ही में नेतन्याहू को हंगरी आने का निमंत्रण भी दिया था।
गिरफ्तारी की चेतावनी
प्रधानमंत्री मैग्यार ने स्पष्ट किया कि यदि ICC द्वारा वांटेड कोई व्यक्ति हंगरी की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से नेतन्याहू का नाम लिया और कहा कि यह नियम उनके लिए भी लागू होगा।
पूर्व प्रधानमंत्री की नीति से भिन्न
यह रुख पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की नीति से भिन्न है, जिन्होंने पहले ICC के वारंट को मानने से इनकार किया था। ओर्बन ने 2025 में नेतन्याहू की यात्रा के दौरान हंगरी को ICC से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन मैग्यार ने कहा कि उनकी सरकार इस प्रक्रिया को रोक सकती है, जिससे हंगरी ICC का सदस्य बना रहेगा और उसके नियमों का पालन करेगा।
नेतन्याहू की यात्रा पर संकट
इस बयान के बाद नेतन्याहू की हंगरी यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं। उन्हें 23 अक्टूबर को 1956 की हंगरी क्रांति की 70वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में बुलाया गया था, और उन्होंने आने की सहमति भी दी थी। लेकिन गिरफ्तारी की चेतावनी के कारण उनका दौरा रद्द हो सकता है, जिससे इजराइल और हंगरी के बीच तनाव बढ़ सकता है।
नेतन्याहू पर आरोप
नेतन्याहू पर क्या आरोप हैं?
ICC ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलैंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। ये वारंट गाजा युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों से जुड़े हैं। ICC का आरोप है कि युद्ध के दौरान भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इजराइल इन आरोपों को गलत बताता है।
अंतरराष्ट्रीय मतभेद
ICC वारंट पर कई देशों में मतभेद
इस मुद्दे पर विभिन्न देशों में मतभेद हैं। बेल्जियम, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश ICC के आदेश को मानने के लिए तैयार हैं, जबकि अर्जेंटीना और पोलैंड इसे लागू नहीं करना चाहते। फ्रांस और इटली का कहना है कि गैर-सदस्य देशों के नेताओं को कुछ छूट मिलती है, जिसका आधार ICC का आर्टिकल 98 है।
