हरियाणा CET 2025 पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

हाईकोर्ट का फैसला
हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) 2025 से संबंधित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। कोर्ट ने CET पोर्टल को पुनः खोलने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में युवाओं ने डाटा सुधार और परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की अपील की थी।
युवाओं की मांग
युवाओं द्वारा दायर याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि जिन उम्मीदवारों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें डाटा सुधार का अवसर दिया जाए। इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की मांग की गई थी, ताकि स्कोरिंग में समानता बनी रहे।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में उपस्थित हुए एडवोकेट जनरल प्रमेंद्र चौहान ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, उन्हें परीक्षा में राहत दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल को सुधार के लिए खोला जाएगा, ताकि वे सही दस्तावेज अपलोड कर सकें।
कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पोर्टल को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है। पहले से दी गई सुविधाओं के तहत ही योग्य उम्मीदवारों को राहत प्रदान की जा सकती है।