हरियाणा की दयालु योजना: गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा

हरियाणा में दयालु योजना का परिचय
हरियाणा की दयालु योजना: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसे दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-द्वितीय के नाम से जाना जाता है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों, पालतू कुत्तों या अन्य जानवरों (जैसे गाय, भैंस, बैल, खच्चर) के हमले में घायल होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह योजना विशेष रूप से उन अंत्योदय परिवारों के लिए है, जिनके पास परिवार पहचान पत्र है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
दयालु योजना का विवरण
उपायुक्त शांतनु शर्मा के अनुसार, दयालु योजना के तहत आवारा जानवरों के हमले से गंभीर चोट, स्थायी विकलांगता या मृत्यु के मामलों में आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यदि किसी व्यक्ति को हमले में 70% या उससे अधिक स्थायी विकलांगता होती है, तो उसकी उम्र के अनुसार 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। मृत्यु की स्थिति में भी उम्र के अनुसार 1 लाख से 5 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा, मामूली चोट के लिए 10,000 रुपये और गंभीर कुत्ते के काटने के मामलों में 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे एफआईआर/डीडीआर, मेडिकल सर्टिफिकेट और परिवार पहचान पत्र नंबर देना अनिवार्य है।
पुराने मामलों के लिए 90 दिनों की छूट भी दी गई है। जिला स्तर पर एक समिति बनाई गई है, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष होंगे और पुलिस अधीक्षक, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीटीओ और सीएमओ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति दावों की जांच कर 120 दिनों में निर्णय लेगी।
योजना की शुरुआत
दयालु योजना 5 सितंबर 2025 से लागू हो चुकी है और इसे हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा संचालित किया जा रहा है। यदि आपको इस योजना के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप अपने नजदीकी तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, जो अनहोनी की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।