हरियाणा के मेट्रोपॉलिटन शहरों में अब 3 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन

बिजली कनेक्शन सेवा का नया नियम
हरियाणा में बिजली कनेक्शन सेवा को ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014’ के तहत शामिल किया गया है। इसके अनुसार, अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में केवल 3 दिन में नया बिजली कनेक्शन प्राप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध होगा।
बिजली लाइन बढ़ाने की प्रक्रिया
बिजली लाइन बढ़ाने का कार्य अधिकतम 34 दिन में पूरा किया जाएगा। इस कार्य की जिम्मेदारी सब डिवीजन ऑफिसर (ऑपरेशन) को सौंपी गई है। यदि किसी को शिकायत होती है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (ऑपरेशन) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
समय सीमा का पालन न करने पर कार्रवाई
इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, एक अपील प्रणाली भी है, जिससे लोग यदि सेवाओं से असंतुष्ट हैं, तो अपील कर सकते हैं।
मेट्रोपॉलिटन शहर की परिभाषा
मेट्रोपॉलिटन शहर वह होता है जो एक या एक से अधिक जिलों में फैला होता है, जिसमें दो या दो से अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें शामिल होती हैं। इसे महानगरीय क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें एक मुख्य शहर, विकसित औद्योगिक क्षेत्र और बेहतर परिवहन सुविधाएं होती हैं। इन शहरों की जनसंख्या काफी अधिक होती है।
हरियाणा के मेट्रोपॉलिटन शहर
हरियाणा में वर्तमान में गुरुग्राम और फरीदाबाद पूरी तरह से मेट्रोपॉलिटन शहरों की श्रेणी में आते हैं। इनमें उद्योग, मेट्रो रेल और जनसंख्या के मानक पूरे होते हैं। इसके अलावा, पंचकूला भी जनसंख्या और उद्योग के मानकों के अनुसार मेट्रोपॉलिटन शहर है।