Newzfatafatlogo

हरियाणा ग्रुप B नौकरी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव: कर्मचारियों के हित में तीन नए निर्णय

हरियाणा में ग्रुप B नौकरी नियमों में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर हजारों कर्मचारियों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिनमें पदों के नाम, योग्यता और वेतनमान में संशोधन शामिल है। इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। जानें इन परिवर्तनों का विस्तार से।
 | 
हरियाणा ग्रुप B नौकरी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव: कर्मचारियों के हित में तीन नए निर्णय

हरियाणा ग्रुप B नौकरी में बदलाव

हरियाणा ग्रुप B नौकरी: कर्मचारियों के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णय: हरियाणा ग्रुप B नौकरी नियमों में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों का प्रभाव राज्य के हजारों कर्मचारियों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं पर पड़ेगा।


सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित ग्रुप-B सेवा नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है। अब इन नियमों को वर्तमान प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाएगा। (ग्रुप B सेवा नियम परिवर्तन)


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में कार्य करती रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी। यह बदलाव लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों का हिस्सा रहे हैं।


पदों के नाम, योग्यता और वेतनमान में बदलाव


नए निर्णयों के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का नाम बदलकर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) कर दिया गया है। (हरियाणा में नए पद)


इसके अतिरिक्त, चरखी दादरी जिले के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी और अधीक्षक जैसे नए पदों को भी सेवा नियमों में शामिल किया गया है। पपलोहा स्थित पंजीरी प्लांट के प्रबंधक का पद भी अब नियमों का हिस्सा होगा।


सभी पदों के वेतनमान को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अद्यतन किया गया है। साथ ही, सेवा नियमों में हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में अनिवार्य किया गया है। (हरियाणा वेतन अद्यतन)


भर्ती प्रक्रिया में योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव


हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की सिफारिशों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं का प्रावधान हटा दिया गया है। (HPSC भर्ती अद्यतन)


इसी प्रकार, उप निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब UGC-NET की योग्यता अनिवार्य नहीं रहेगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले भर्तियों में योग्य उम्मीदवारों की कमी रही थी। (UGC NET योग्यता)


इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यावहारिक बनाना है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकें।