हरियाणा पशुधन बीमा योजना: जानवरों के लिए सस्ती बीमा सुविधा

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का परिचय
हरियाणा में, पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का संचालन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अपने पशुधन को बीमा के तहत कवर कर सकें।
योजना के लाभ
इस योजना के तहत, यदि किसी पशु की मृत्यु होती है, तो पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक परिवार 5 बड़े पशुओं का बीमा करा सकता है। लाभार्थी 100, 200 या 300 रुपये प्रति वर्ष में बड़े पशुओं का और 25 रुपये प्रति छोटे पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। बीपीएल लाभार्थियों को अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलता है, जबकि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का पूरा प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कवर किया जाता है।
पंजीकरण की प्रक्रिया
पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं। यदि आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं है, तो उसे 'साइन इन हियर' के तहत 'न्यू यूजर विवरण' भरकर पंजीकरण करना होगा। इसमें नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य की जानकारी शामिल है। सबमिट करने के बाद, प्राप्त ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सत्यापित करना होगा।
पात्रता की शर्तें
आवेदक को एक पशुपालक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। कान-टैगिंग और आवश्यक दस्तावेजों के बिना पशुओं के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेजों में चिकित्सक द्वारा जारी पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशु की तस्वीरें, बीमा कंपनी के पास एफआईआर और विधिवत भरा हुआ दावा फॉर्म, बीमा पॉलिसी दस्तावेज, पशु चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाभार्थी का अपडेटेड बैंक खाता शामिल हैं।
लाभ का वितरण
दुर्घटना मृत्यु के दावों का निपटान लाभार्थियों के बैंक खातों में 21 दिन के भीतर किया जाता है। बीमा कंपनियों को दस्तावेज जमा करने के 15 दिनों के भीतर निपटारा करना अनिवार्य है। यदि इसमें देरी होती है, तो 12% चक्रवृद्धि ब्याज का जुर्माना लगाया जाएगा।