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हरियाणा बाढ़ राहत: किसानों के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा

हरियाणा सरकार ने बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा, प्रभावित लोगों के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। जानें इस राहत पैकेज की पूरी जानकारी और कैसे प्रभावित लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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हरियाणा बाढ़ राहत: किसानों के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा

हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज

हरियाणा बाढ़ राहत: बाढ़ प्रभावितों के लिए बड़ा ऐलान! प्रति एकड़ 15,000 रुपये मुआवजा, जानें पूरी सहायता की जानकारी: चंडीगढ़ | हरियाणा में बाढ़ और जलभराव से प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भारी बारिश से हुए नुकसान पर सरकार की नजर है।


प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता देने का वादा किया है। आइए इस राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।


ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत


हरियाणा सरकार ने बाढ़ और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज कर दिया है। अब तक 2897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है।


इन क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। सरकार ने जिलों को राहत के लिए करोड़ों रुपये की विशेष निधि भी स्वीकृत की है, ताकि त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके।


फसल नुकसान पर मुआवजा


मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिन लोगों को बाढ़ के कारण अपने घर छोड़ने पड़े, उनके लिए राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे।


जलभराव से प्रभावित फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही, हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए सूखा चारा भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिनके मकान बाढ़ में ढह गए या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, उनके लिए सर्वेक्षण कर नुकसान की भरपाई की जाएगी।


बाढ़ प्रभावितों के लिए आर्थिक सहायता


हरियाणा सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता की घोषणा की है। यह राशि प्रभावित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।


सहायता राशि में शामिल हैं: मृत्यु पर 4 लाख रुपये, 40-60% अंग हानि पर 74,000 रुपये, 60% से अधिक अंग हानि पर 2.5 लाख रुपये, मैदानी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.2 लाख रुपये, पहाड़ी क्षेत्र में 1.3 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 10,000 रुपये, कच्चे मकान के लिए 5,000 रुपये।


इसके अतिरिक्त, दुकानों या उद्योगों को 100% नुकसान पर 1 लाख रुपये, व्यावसायिक हानि पर 1.75 से 3.05 लाख रुपये, फसल नुकसान पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये, दूधारू पशु (भैंस, गाय, ऊंटनी) की हानि पर 37,500 रुपये, भेड़/बकरी/सूअर के लिए 4,000 रुपये, दूध न देने वाले पशु (ऊंट, घोड़ा, बैल) के लिए 32,000 रुपये और मुर्गी पालन के लिए 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी।