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हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना: महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योग्य महिलाएं 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। योजना का संचालन हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता की जानकारी प्राप्त करें। जानें कैसे इस योजना का लाभ उठाएं और अधिक जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें।
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हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना: महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण

हरियाणा सरकार की नई योजना

हरियाणा: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।


योजना का संचालन और लक्ष्य

रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 21 मामलों में 2 लाख 3 हजार 514 रुपये की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है। इस वित्त वर्ष में रेवाड़ी जिले के लिए 48 मामलों का लक्ष्य रखा गया है।


किस प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं

रेवाड़ी के डीसी ने बताया कि इस योजना में डेयरी, उद्योग विभाग की नकारात्मक सूची और केवीआईबी को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें ऑटो रिक्शा, छोटे माल ढोने वाले वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट शॉप, पापड़ और अचार निर्माण, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम और बिस्कुट यूनिट, टिफिन सेवा, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कार्य शामिल हैं।


योजना का लाभ कैसे उठाएं

योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और वह हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और उसे किसी भी पूर्व ऋण में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। समय पर ऋण की किस्तें चुकाने पर तीन वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दिया जाएगा।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:



  • आवेदन पत्र

  • परिवार पहचान पत्र

  • आधार कार्ड

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट


प्रशिक्षण या अनुभव प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां संलग्न करनी होंगी।


अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम, रेवाड़ी कार्यालय (नाई वाली चौक, सती कॉलोनी, गली नंबर-3, रेवाड़ी) में संपर्क कर सकती हैं या दूरभाष नंबर 01274-225294 पर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।