हरियाणा में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए दिशा-निर्देश
जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक
हरियाणा के रेवाड़ी में, सोमवार को डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में, डीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में नियमितीकरण के नियमों को पूरा करने वाली आबादी के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
राज्य सरकार की नई नीति
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 2021 में अधिनियमित नीति के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका सीमा से बाहर की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नई सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने नियमितीकरण के नियमों को पूरा करने वाली आबादी के लिए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए।
विकास कार्यों का निर्देश
डीसी ने जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नीति के तहत नियमित होने वाली कॉलोनियों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कंपनियां नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में आवेदन नहीं करेंगी, वे अनधिकृत या अवैध मानी जाएंगी।
सेवाओं का कनेक्शन
इसके अतिरिक्त, उन कॉलोनियों और क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली आदि जैसी सेवाओं के लिए कोई कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा। इस बैठक में एडीसी राहुल मोदी, जिला योजनाकार अधिकारी मनदीप सिहाग, डीडीपीओ एचपी बंसल, अग्निशमन अधिकारी नीतिश भारद्वाज और अनिल कुमार भी उपस्थित थे।
