हरियाणा में ऑनर किलिंग: भाई और मित्र ने मिलकर की बहन की हत्या
मानेसर में हुई शर्मनाक घटना
मानेसर: हरियाणा में एक दुखद ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 19 वर्षीय युवती की हत्या उसके भाई और उसके साथी ने की, क्योंकि उसका प्रेम संबंध उसके समुदाय से बाहर के युवक के साथ था। पुलिस के अनुसार, युवती के 28 वर्षीय भाई ने हत्या की योजना बनाई और अपने 30 वर्षीय मित्र की मदद ली, जिसने कथित तौर पर हत्या से पहले युवती का यौन उत्पीड़न किया।
परिवार का संबंध उत्तर प्रदेश से
जांच में यह पता चला कि यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा और आगरा का निवासी है, और भाई-बहन पिछले छह वर्षों से हरियाणा के मानेसर में रह रहे थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, समस्या तब उत्पन्न हुई जब भाई को पता चला कि उसकी बहन 24 वर्षीय युवक के साथ संबंध में है और उससे विवाह करना चाहती है। 15 नवंबर को भाई ने उसे एटा के पैतृक घर भेज दिया, लेकिन 22 नवंबर को युवती अपने प्रेमी के पास लौट आई।
हत्या की योजना का खुलासा
मानेसर के सहायक पुलिस आयुक्त वीरेंद्र सैनी ने बताया कि भाई ने बहन की हत्या की योजना बनाई। उसके निर्देश पर मित्र ने युवती से संपर्क किया और उसे अपने प्रेमी से शादी करने में मदद करने का झूठा आश्वासन दिया। युवती 10 दिसंबर की रात रामपुरा चौक के पास उससे मिलने आई।
हत्या का तरीका
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने युवती को ग्वालियर के एक सुनसान स्थान पर ले जाकर कथित रूप से बलात्कार किया। जब युवती ने विरोध किया, तो उसने हमला किया और उसके दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को बाद में एक खेत में मलबे के नीचे छिपा दिया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी
हत्या के बाद दोनों आरोपी अपने-अपने गृहनगर भाग गए। आरोप है कि भाई ने युवती के प्रेमी को दोषी ठहराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। प्रेमी को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन जांच में यह स्पष्ट हुआ कि भाई और उसका मित्र ही अपराध स्थल पर मौजूद थे। इसके बाद प्रेमी को बरी कर दिया गया। लगातार पूछताछ के बाद भाई ने अपना अपराध स्वीकार किया और मित्र ने यौन उत्पीड़न और हत्या की बात कबूल की।
कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की हत्या, सामान्य नीयत और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि डीएनए परीक्षण, आरोपी की यौन क्षमता की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जांच को पुष्ट किया जाएगा।
